
महाराष्ट्र के सियासी संघर्ष को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह शिंदे गुट की अर्जी पर कोई निर्णय न ले। अर्जी में शिंदे गुट ने कहा है कि वह असली शिवसेना है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग में सभी पार्टियों को आठ अगस्त तक जवाब दाखिल करना है। ऐसे में अगर कोई पार्टी जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे तो चुनाव आयोग उसे वक्त देने पर विचार करे।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह शिंदे गुट की तरफ से दायर असली शिवसेना की याचिका पर सुनवाई फिलहाल न करे। कोर्ट में अब सोमवार को सुनवाई होगी। सीजेआई ने कहा कि 8 अगस्त को चुनाव आयोग में सभी पार्टियों को जवाब देना है। ऐसे में अगर कोई इसे देने में समय मांगता है तो आयोग विचार करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह 8 अगस्त को निर्णय लेगी कि मामले को सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेजा जाए या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता की मांग को लेकर दायर याचिका पर कपिल सिब्बल से पूछा कि राजनीतिक पार्टी की मान्यता का यह केस है, इसमें हम कैसे दखल दें। सिंघवी ने भी कहा कि अभी अयोग्यता पर फैसला आना चाहिए। चुनाव आयोग के समक्ष एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना पार्टी पर दावेदारी कर रहे हैं। इस पर आठ अगस्त को चुनाव आयोग में सुनवाई होनी है लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माना जा रहा है कि ईसी की प्रक्रिया रूक सकती है।
सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि शिंदे खेमा मामले को मुंबई के बीएमसी चुनाव के चलते टालना चाहता है, जिससे वह शिवसेना के सिंबल का इस्तेमाल कर सके। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि कोर्ट कोई फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे के वकील ने कहा कि हमारे ऊपर अयोग्यता का आरोप गलत है, क्योंकि हम अब भी शिवसैनिक हैं। राज्य में सरकार गठन सही है या नहीं, इसे लेकर भी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे सकता है। साथ ही शिवसेना का असली वारिस कौन है या भी तय हो जाएगा।