दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अब कोई भी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज, नाम और चेहरे से जुड़ी किसी भी चीज (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) का इस्तेमाल, उनकी अनुमति बिना नहीं किया जा सकेगा। इसी के साथ हाईकोर्ट ने दूरसंचार मंत्रालय से सम्बधित विभाग को अमिताभ बच्चन से सम्बंधित चीजो को हटाने के लिए कहा. जो बिना उनकी अनुमति के इस्तेमाल किया जा रहा है।
इस प्रकार न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने अमिताभ बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स के संरक्षण पर मुहर लगा दी है। कोर्ट के अनुसार अमिताभ बच्चन देश के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से हैं और विभिन्न विज्ञापनों में उनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल होता रहता है। कई बार लोगों द्वारा उनकी अनुमति के बिना अपने सामान और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उनकी आवाज, चेहरे का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बिग बी परेशान हैं। ऐसे में उन्होंने अदालत के समक्ष अपनी समस्या रखी।
अदालत ने कहा कि अमिताभ बच्चन ने अपने नाम, तस्वीरों और आवाज के उनकी अनुमति बिना इस्तेमाल पर ऐतराज जताया है, कोर्ट भी उनसे सहमत है। क्योंकि, ऐसी स्थिति में उन्हें और उनकी छवि को नुकसान हो सकता है। अभिनेता की अनुमति के बिना उनके नाम, चेहरे या आवाज का इस्तेमाल किया गया तो मामले में पृथ्म दृष्टया केस बनता है।
बिग बी ने पर्सनैलिटी राइट्स का हवाला देते हुए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. पर्सनैलिटी राइट्स को राइट ऑफ पब्लिसिटी भी कहा जाता है। यह एक ऐसा नियम है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अधिकार होता है कि वह अपनी अनुमति के बिना अपने नाम, आवाज और चेहरे का वित्तीय मामलों में इस्तेमाल होने दे या नहीं।
