एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने बिक्री कर विभाग के नोटिस को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सेल टैक्स विभाग ने साल 2012-13 और 2013-14 के बकाया टैक्स की वसूली के लिए एक्ट्रेस को नोटिस जारी किया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस ने अपने टैक्स कंसल्टेंट की मदद से 2 याचिकाएं दायर की हैं। हाईकोर्ट ने सेल टैक्स विभाग को 3 सप्ताह के अंदर याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है। मामले में सुनवाई 6 फरवरी को होगी।
एक न्यूज एजेंसी के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट अनुष्का शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अनुष्का शर्मा को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने कभी टैक्स कंसल्टेंट के जरिये याचिका दायर करने के मामले को न सुना है और न ही देखा है। कोर्ट ने अनुष्का शर्मा के वकील से पूछा कि एक्ट्रेस खुद क्यों याचिका दायर नहीं कर सकतीं। इसके बाद एक्ट्रेस ने वकील के जरिये दायर याचिकाओं को वापस ले लिया है और खुद नई याचिका दायर की।
34 साल की एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का तर्क है कि उन्होंने अपने एजेंट, यशराज फिल्म्स, और निर्माताओं और कार्यक्रम आयोजकों के साथ त्रि-पक्षीय समझौते के तहत एक कलाकार के रूप में फिल्मों और पुरस्कार समारोहों में प्रदर्शन किया। उन पर एक फिल्म एक्ट्रेस के रूप में नहीं, बल्कि प्रोडक्ट इंडोर्समेंट और अवॉर्ड फंक्शन की एंकरिंग के लिए टैक्स लगाया गया था। एक्ट्रेस ने अपील में कहा है कि टैक्स डिपार्टमेंट ने मान लिया है कि उन्होंने अपने परफॉर्मिंग राइट्स ट्रांसफर कर दिए हैं। बिक्री कर विभाग ने 2012-13 के लिए 12.3 करोड़ रुपये पर 1.2 करोड़ रुपये ब्याज सहित बिक्री कर, जबकि वर्ष 2013-14 के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये पर 1.6 करोड़ रुपये बिक्री कर तय किया है।
एक्ट्रेस की याचिका में कहा गया है कि वीडियो का कॉपीराइट हमेशा निर्माता के पास रहता है, जो उनका मालिक होता है।
