गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के साथ-साथ भारत में बीबीसी के काम पर रोक लगाने की मांग करने वाली हिंदू सेना की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ये याचिका पूरी तरह गलत है, हम ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं? जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील पिंकी आनंद ने कहा कि बीबीसी पूरी तरह भारत विरोधी और पीएम मोदी के खिलाफ अभियान चला रहा है। अदालत के पास इसे बैन करने का अधिकार है।
हिन्दू सेना ने अपनी याचिका में भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के कामकाज पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि बीबीसी द्वारा भारत की एकता और अखंडता तोड़ने की साजिश की जांच एनआईए द्वारा करवाई जानी चाहिए और भारत में बीबीसी पर बैन लगाया जाना चाहिए। हालांकि 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने केंद्र से तीन हफ्तों में जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बीबीसी वृतचित्र ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को ब्लॉक करने के अपने फैसले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है। इस मामले पर सुनवाई अब अप्रैल में होनी है।

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