सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अडाणी-हिंडनबर्ग मामले पर मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कहा कि वह मीडिया को रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकता। वह इस मामले की जांच के लिए कमेटी के गठन को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर चुकी है और जल्द ही इसे सुनाया जाएगा। खारिज की गई याचिका एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने दायर की थी।
इस मामले में अभी तक 4 जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। एडवोकेट एम एल शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सोशल वर्कर मुकेश कुमार ने याचिकाएं दायर की हैं। मामले में पहली सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने 10 फरवरी को की थी।
मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच करने और एफआईआर की मांग की है। इसके साथ ही इस मामले पर मीडिया कवरेज पर रोक की भी मांग की गई थी। विशाल तिवारी की याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी बनाकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग की। तिवारी ने अपनी याचिका में लोगों के उन हालातों के बारे में बताया जब शेयर प्राइस नीचे गिर जाते हैं। वहीं, जया ठाकुर ने याचिका दायर कर इस मामले में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की भूमिका पर संदेह जताया है। उन्होंने एलआईसी और स्टेट बैंक की अडाणी एंटरप्राइजेज में भारी मात्रा में सार्वजनिक धन के निवेश की भूमिका की जांच की मांग की है। मुकेश कुमार ने अपनी याचिका में सेबी, ईडी, आयकर विभाग, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से जांच के निर्देश देने की मांग की है।
इन याचिकाओं में दावा किया गया है कि हिंडनबर्ग ने शेयरों को शॉर्ट सेल किया, जिससे ‘निवेशकों को भारी नुकसान’ हुआ। इसमें ये भी कहा गया है कि रिपोर्ट ने देश की छवि को धूमिल किया है। यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। साथ ही रिपोर्ट पर मीडिया प्रचार ने बाजारों को प्रभावित किया और हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एंडरसन भारतीय नियामक सेबी को अपने दावों का प्रमाण देने में विफल रहे।
अडाणी ग्रुप को लेकर 24 जनवरी को हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ग्रुप का मार्केट कैप 11.8 लाख करोड़ रुपए घटकर अब 7.4 लाख करोड़ रुपए हो गया है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ग्रुप के सात शेयर 85 फीसदी से ज्यादा ओवरवैल्यूड है।
