मोदी सरनेम को लेकर मानहानि केस में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद अब उन्हें दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करना होगा। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने सोमवार को राहुल गांधी को उन्हें आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया है। कमेटी ने 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। बतौर सांसद राहुल यहीं रह रहे हैं।
गुजरात के सूरत कोर्ट ने आपराधिक मानहानि केस में 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। उनपर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि, अदालत ने राहुल गांधी की सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है, ताकि वो ऊपरी अदालतों में अपील कर सकें। पिछले शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी थी।
