नकली दवाइयों और खराब क्वालिटी की दवाई बनाने वाली फार्मा कंपनियों पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने 18 फार्मा कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इन कंपनियों को उत्पादन बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। इनमें से 3 फार्मा कंपनी के खास उत्पाद की अनुमति रद्द की गई है।
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नकली और खराब क्वालिटी की दवाइयों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चला रहा है। उसने 76 दवाई कंपनियों की जांच की है। 20 राज्यों में टीम ने ये कार्रवाई की। इसके बाद 26 फार्मा कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ये अभियान करीब 15 दिनों से चलाया जा रहा है।
इससे पहले ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से दवाओं को लेकर अमेजन और फ्लिपकार्ट को नोटिस भेजा गया है, जिसमें अमेजन और फ्लिपकार्ट को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के उल्लंघन करने की बात लिखी हुई है। यह नोटिस ऑनलाइन दवा बेचने वाली अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित करीब 20 कंपनियों को दिया गया है।
डीसीजीआई के अनुसार ऑनलाइन बिना वैलिड लाइसेंस के दवा की बिक्री से इसकी क्वालिटी पर खराब असर पड़ता है। लोगों के स्वास्थ को ध्यान में रखते हुए डीसीजीआई ने यह कदम उठाया है। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कुछ दिन पहले तीन ई-फार्मेसिज को बिना डीजीसीआई वैध लाइसेंस के दवा बेचते पाया था। इस मामले में ड्रग कंट्रोलर को कार्रवाई करने के लिए कहा गया था।
