भारत सरकार ने आज निजी इस्तेमाल के लिए दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए बाहर से आयात की जाने वाली दवाईयों (ड्रग, फ़ूड, इंजेक्शन) पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी पर पूरी तरह से छूट देने का फैसला लिया है। इसमें दुर्लभ बीमारियों के लिए बनाई गई नेशनल पॉलिसी 2021 के तहत आने वाली सभी दुर्लभ बीमारियाँ शामिल हैं। सरकार ने इस फैसले के लिए एक जनरल नॉटिफिकेशन जारी किया है।
पर्सनल इस्तेमाल के लिए दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए बाहर से आयात की जाने वाली दवाईयों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी से छूट पाने के लिए आयातकों को केंद्रीय या राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक, जिला चिकित्सा अधिकारी या जिले के सिविल सर्जन से प्रमाणपत्र लेना होगा।
