एसओजी की गलती, दिव्या को जमानत

दो करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने की आरोपी एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को सोमवार को एनडीपीएस केसेज के विशिष्ट कोर्ट ने राहत प्रदान की है। अदालत ने एसओजी की गलती मानते हुए दिव्या मित्तल को जमानत दे दी। मंगलवार को मित्तल जेल से रिहा हो सकेंगी। उसके वकील भगवान सिंह चौहान ने बताया कि मित्तल की जमानत पर उनकी ओर से दी गई दलीलों से विशिष्ट न्यायाधीश कौशल सिंह सहमत हुए।

न्यायाधीश ने एसओजी की ओर से पूर्व में सरकार से अनुमति नहीं लेने और मामले में लिखित परिवाद भी नहीं होने की गलती मानते हुए जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। वकील चौहान ने बताया कि 50-50 हजार रुपये की दो गारंटी और एक लाख के मुचलके पर जमानत प्रदान की गई है। कोर्ट ने इसमें एक स्थानीय व्यक्ति और एक परिवार के सदस्य की जमानत की शर्त रखी है। चौहान ने कहा कि आज न्यायालय का समय पूरा होने से मित्तल कल जेल से रिहा हो सकेंगी।

निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल के खिलाफ दवा कंपनी के मालिक ने दो करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने की रिपोर्ट दी थी। एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई, लेकिन मित्तल को भनक लगने से कार्रवाई सफल नहीं हो पाई। बाद में कोर्ट से वारंट लेकर दिव्या मित्तल की सम्पत्तियों को खंगाला गया। साथ ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। चार्चशीट पेश होने के बाद हाईकोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। जैसे ही दिव्या मित्तल जेल से निकली, उसे एसओजी की टीम ने दबोच लिया। दो करोड़ रुपये की रिश्वत राशि मांगने के मामले में मित्तल का दलाल बर्खास्त सिपाही सुमित अब तक फरार है। एसीबी उसकी तलाश में जुटी हुई है।

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