राहुल को पटना हाईकोर्ट से मिली राहत

मोदी सरनेम केस में फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की याचिका पर एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। राहुल गांधी ने इसपर रोक लगाने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जिस पर हाईकोर्ट ने 15 मई तक रोक लगा दी। जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की थी। अब राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर नहीं होना पड़ेगा। अगली सुनवाई हाईकोर्ट में होगी।

एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने इस मामले में त्वरित सुनवाई की मांग की है। वकील ने कहाकि, सूरत कोर्ट ने इसी मामले में सजा सुनाई है। तो अब यहां कोर्ट में शरीर उपस्थिति होने का क्या मतलब है? इसलिए मामले को रद्द किया जाए।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के वक्त तमिलनाडु के कोलार में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि, सारे मोदी चोर हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर कई जगह मामले दर्ज किए गए। बिहार के भाजपा नेता और वर्तमान सांसद सुशील मोदी ने वर्ष 2019 में पटना कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में राहुल गांधी ने 2019 में कोर्ट में पेश होकर बेल ले ली थी।

मामले ने दोबारा तेजी पकड़ी और गत 12 अप्रैल को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया। पर राहुल गांधी नहीं आए। उनकी जगह उनके वकील पहुंचे। वकील की मांग पर कोर्ट ने नई तारीख 25 अप्रैल दी।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.