निशक्त हुए कर्मचारी के आश्रित को नौकरी

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के हित में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य कार्मिकों के पूरी तरह निशक्त अथवा अयोग्य होने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए गहलोत ने ‘राजस्थान कम्पेशनेट अपॉइंटमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट रूल्स 2023’ के प्रारूप का अनुमोदन किया है।

प्रारूप के अुनसार ड्यूटी पर कार्य करते हुए कार्मिक के निशक्त अथवा अयोग्य होने पर तथा उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिए जाने पर कार्मिक के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी जाएगी। इस निर्णय का लाभ राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में कार्यरत कार्मिकों को मिलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

सरकार चाहती है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वर्ष 2023—24 के बजट की घोषणाओं को पूरा किया जाए। ताकि सरकार पर ‘चुनावी बजट’ का ठप्पा नहीं लगे। खुद मुख्यमंत्री के स्तर पर बजट घोषणाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। सरकार इससे पहले कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दे चुकी है।

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