सवाई माधोपुर जिले के चर्चित फूल मोहम्मद हत्याकांड के मामले में सभी 30 आरोपियों को हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिल गई। 12 साल पुराने इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी बनवारी लाल मीणा, रामचरण मीणा, योगेंद्रनाथ, महेंद्र सिंह तंवर, हनुमान मीणा और पृथ्वीराज मीणा सहित सभी 30 आरोपियों की सजा को निरस्त कर दी। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए। यह आदेश हाईकोर्ट ने बनवारी लाल मीणा सहित अन्य 17 के सजा स्थगन प्रार्थना पत्र पर दिए।
पुलिस सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड को लेकर पिछले साल 16 नवंबर को एसीजेएम कोर्ट ने 30 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 49 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने मामले में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक सहित 30 लोगों को दोषी माना था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग आर्थिक दंड की सजा सुनाई थी।
उल्लेखनीय है कि 17 मार्च 2011 को सवाई माधोपुर के मानटाउन थाना क्षेत्र के सूरवाल गांव के लोग मृतका दाखा देवी के हत्यारों को गिरफ्तार करने और पीड़ित के परिजनों को मुआवजे की मांग कर रहे थे। इसी सिलसिले में थानाधिकारी फूल मोहम्मद समझाइश के लिए सुरवाल गांव थे। इसी दौरान राजेश मीणा व बनवारी लाल मीणा नामक दो युवक बोतलों में पेट्रोल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए और आत्महत्या की धमकी देने लगे। लोगों ने बनवारी को समझाइश कर नीचे उतार लिया, लेकिन राजेश पेट्रोल से खुद को आग लगाकर टंकी से नीचे कूद गया। इस घटना से गुस्साए लोगों ने सीआई फूल मोहम्मद व अन्य पुलिस जवानों को निशाना बनाया और उनपर पथराव कर दिया। जान बचाने के प्रयास में फूल मोहम्मद जीप से भागने लगे। इस दौरान भीड़ ने उन पर पथराव कर दिया। जीप में मौजूद पुलिसकर्मी जैसे-जैसे वहां से भाग गए। पत्थर लगने से फूल मोहम्मद जीप में घायल हो गए। बाद में भीड़ ने जीप पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इससे फूल मोहम्मद जिंदा जल गए। घटना के बाद राज्य सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया था और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।
इस मामले 5 आरोपियों की इन 11 सालों में मौत हो चुकी है। दो बाल अपचारी हैं, जिन्हें निरुद्ध किया गया। तीन आरोपी अभी भी फरार चल रहे थे।
