सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट में मिलने वाली रियायत खत्म करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह सब सरकार के नीतिगत फैसले होते हैं। इसमें कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है। रेलवे की ओर से कोरोना काल से पहले छात्रों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों, मान्यतता प्राप्ते पत्रकारों, खिलाड़ियों समेत कई श्रेणियों में रेल किराए में अलग-अलग प्रतिशत की छूट दी जाती रही है। पर कोरोना की शुरुआत के बाद टिकट में रियायत की सुविधा को रेल मंत्रालय ने बंद कर दिया। इसके बाद से यह रियायत पुन: शुरू नहीं हो पाई है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई तो उसने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया।
