मोदी उपनाम मानहानि मामले में सूरत सत्र कोर्ट से राहत ना मिलने के बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के वकील अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को 2 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई मंगलवार 2 मई को होगी। इस दिन दोनों पक्ष अपनी अंतिम दलील पेश करेंगे और उम्मीद है कि, फैसला भी इसी दिन आ जाएगा।
सूरत सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक याचिका गुजरात हाईकोर्ट में डाला। इस याचिका पर आज 29 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से 2 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 2 मई रखी। इस दिन दोनों पक्ष अपनी अंतिम दलील पेश करेंगे। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 23 मार्च को दोषी ठहराया गया था और उन्हे दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी। जिसके तुरंत बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने सूरत की ट्रायल कोर्ट के खिलाफ 3 अप्रैल को सूरत की सेशंस कोर्ट में एक मुख्य याचिका और दो आवेदन दायर किए थे।
