मुख्तार और अफजल दोषी करार

गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को अपहरण और हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए जाने और 10 साल कैद की सजा सुनाए जाने के कुछ ही घंटों बाद उत्तर प्रदेश की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके भाई और बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजल अंसारी को भी 2007 के इसी गैंगस्टंर एक्टो मामले में दोषी ठहराया है। इस मामले में अफजल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रुपये और अफजल अंसारी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों भाइयों पर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से संबंधित अपहरण और हत्या से जुड़े होने का आरोप था।

सजा सुनाए जाने के बाद अफजल अंसारी की लोकसभा सदस्यकता रद्द होना तय माना जा रहा है, क्योंकि संसद के नियमानुसार किसी भी सदस्यस को दो या दो साल से अधिक जेल की सजा सुनाए जाने पर वह स्वतः ही अयोग्य हो जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद इसी नियम के तहत अपनी संसद सदस्यषता को खो दिया था।

इससे पहले आज भाजपा के दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया का शाासन समाप्त हो गया है और उन्हें  न्यायपालिका पर भरोसा है।कृष्णाषनंद राय की 2005 में गाजीपुर में कथित तौर पर मुख्तार अंसारी और उनके भाइ अफजल अंसारी ने हत्या कर दी थी।

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