बरतरिया को मिली अग्रिम जमानत

सिंडिकेट बैंक में करोड़ों रुपए के लोन घोटाले के आरोपी अनूप बरतरिया समेत 2 जनों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत करवा ली है। बरतारिया और कमल शर्मा को न्यायाधीश नीरज कुमार ने दो-दो लाख रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दी है। इसके अनुसार कोर्ट की इजाजत के बिना दोनों विदेश नहीं जा सकेंगे और हर पेशी पर कोर्ट में उपस्थित होंगे। सीबीआई ने 23 मार्च 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। जांच के बाद पिछले दिनों चालान पेश किया था। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी होने वाली थी।

मामले के एक अन्य आरोपी भरत बम व 14 अन्य लोगों को 18 अप्रैल को सीबीआई कोर्ट ने तलब किया था। आरोपी बरतरिया पर 4 करोड़ 80 लाख व कमल शर्मा पर 4 करोड़ 95 लाख रुपए जालसाजी करने का आरोप है।

बरतरिया की ओर से अदालत में दलील दी गई कि 2011 में उनकी कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए था, लिहाजा पांच करोड़ रुपए की जालसाजी का आरोप सही नहीं है। उन्होंने बताया कि पीएमएल एक्ट के अंतर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण में पेश जवाब में उनकी ऋण धारा को सही माना गया है। बरतरिया ने कोर्ट को अवगत कराया गया कि उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। उन्हें सरकार से करोड़ों के वर्क ऑर्डर मिले हैं।

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