भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि विदे और घरेलू स्तर पर होने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में पैसा भेजने व पाने वाले दोनों के बारे में पूरी सूचना दर्ज हो। आरबीआई ने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) से संबंधित व्यापक निर्देश में ऑनलाइन लेनदेन से संबंधित नए बिंदुओं को शामिल किया है। ये निर्देश वित्तीय कार्यबल एफएटीएफ के सुझावों के अनुरूप हैं।
रिजर्व बैंक के नए निर्देश के अनुसाल सभी विदेशी ऑनलाइन धन भेजने में भेजने वाले और प्राप्तकर्ता दोनों के बारे में सटीक, पूरी और सार्थक जानकारी देनी होगी। इसी तरह घरेलू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में प्रेषक के विनियमित इकाई का खाताधारक होने की स्थिति में भी यही व्यवस्था लागू होगी। हालांकि ये नियम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या प्री-पेड भुगतान समाधान (पीपीआई) के जरिये खरीदारी के लिए किए जाने वाले ऑनलाइन लेनदेन पर लागू नहीं होंगे।
