बिलकिस बानो केस में दोषियों की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई टल गई। एक दोषी के गायब होने से ऐसा हुआ। कोर्ट ने दोषी के लिए दो गुजराती अखबारों में पब्लिक नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में कहा जाएगा कि अगर दोषी अदालती कार्रवाई में शामिल नहीं होगा, तो एक पक्षीय कार्रवाई होगी। अब इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
बिलकिस बानो केस के एक दोषी प्रदीप आर मोड्या को कोर्ट का नोटिस सर्व नहीं हुआ था। बताया जा रहा है कि वह घर पर नहीं है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अखबार में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। बिलकिस के गुनहगारों की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुनहगारों को 27 मार्च को नोटिस जारी किया था। 11 में से एक दोषी को अब तक नोटिस ही सर्व नहीं हुआ है। जस्टिस के एम जोसेफ ने सुनवाई टालते हुए कहा कि एक व्यक्ति पूरी अदालती कार्रवाई को रोके हुए है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को फटकार लगाई थी। जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि आप चाहते ही नहीं है कि बेंच इस मामले पर सुनवाई करे। जस्टिस जोसेफ ने कहा, 16 जून को मैं रिटायर हो जाऊंगा. उस दौरान मैं छुट्टी पर रहूंगा, इसलिए मेरा लास्ट वर्किंग-डे 19 मई है। हमने यह साफ कर दिया था कि मामले को निपटारे के लिए सुना जाएगा। आप केस जीत सकते हैं या हार हार सकते हैं, लेकिन कोर्ट के प्रति अपने कर्तव्य को मत भूलिये। इसके बाद केंद्र-गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की रिहाई से जुड़ी फाइलें कोर्ट में पेश करने पर सहमति जताई।
बिलकिस ने अपनी याचिका में गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
