इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया है। साइंटिफिक सर्वे का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को करना होगा। कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना यह सर्वे करना है। इसके जरिए यह पता लगाना होगा कि बरामद हुआ कथित शिवलिंग कितना पुराना है औऱ यह वास्तव में शिवलिंग है या कुछ और।
हाईकोर्ट ने यह आदेश देकर वाराणसी के जिला जज के फैसले को बदल दिया। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की एकल पाठ में मामले की सुनवाई हुई। कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कार्बन डेटिंग के जरिए कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है। इस मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कल ही सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। हिंदू पक्ष की महिलाओं की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी।
इस याचिका में वाराणसी के जिला जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। इससे पहले पिछले साल मई महीने में कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के दौरान मस्जिद के वजूखाने से शिवलिंग बरामद हुआ था।
