जयपुर ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज राजस्थान सरकार को झटका दे दिया। शीर्ष कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्ण रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही चारों दोषियों को कई शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए। कोर्ट ने एटीएस के जांच अधिकारियों के खिलाफ जांच के हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाकर राजस्थान सरकार को थोड़ी राहत दे दी।
राजस्थान हाइकोर्ट ने ब्लास्ट के आरोपियों को बरी करने का आदेश दे दिया था। इसके अलावा एटीएस के जांच अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए थे। हाईकोर्ट ने इस केस में एटीएस के अधिकारियों के रवैए पर उन्हें फटकार लगाई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जुड़े सभी रिकॉर्ड 8 हफ्ते में देने को कहा। अब वहां सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। सुनवाई की तिथि 9 अगस्त तय की गई है।
न्यायाधीश अभय ओका तथा न्यायाधीश राजेश बिंदल की पाठ ने मामलो को सीजेआई को रैफर कर दिया। मृत्यु दंड के खिलाफ अपील के कारण आगे यह मामला तीन जजों की पीठ द्वारा सुना जाएगा।
