सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों की फिटनेस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अगले साल से वाहनों की फिटनेस सरकार द्वारा रजिस्टर्ड ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन से ही कराना अनिवार्य होगा। किसी भी अन्य सेंटर से फिटनेस मान्य नहीं होगी। इस संबंध में मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें अलग-अलग वाहनों के लिए अलग-अलग डेड लाइन रखी है।
मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पुराने वाहनों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन से फिटनेस कराना होगा। भारी माल और यात्री वाहनों को 1 अप्रैल 2023 से और मध्यम माल और यात्री वाहन व हल्के माल वाहनों को 1 जून 2024 से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन से फिटनेस करना होगा। वाहनों का फिटनेस प्रमाणपत्र आठ साल पुराने वाहनों के लिए दो साल और आठ साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए एक साल का होगा।
सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में इस संबंध में जनता से 30 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं। लोग आपत्तियों एवं सुझावों, को संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या इमेल comments-morth@gov.in के माध्यम से भेज सकते हैं।
