देशभर के साथ राजस्थान में भी कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में गिरावट को देखते हुए गृह विभाग ने रविवार को आदेश जारी कर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के समस्त निजी एवं सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 तक की पढाई कराने की अनुमति दे दी है। छात्रों को माता-पिता/अभिभावक की लिखित सहमति बाद ही स्कूल आने की अनुमति होगी। ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा को जारी रखा गया है। गृह विभाग के आदेश 16 फरवरी से लागू होंगे।
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूर्व में जारी सभी दिशा-निर्देश, आदेश एवं संशोधित आदेशों द्वारा लगाए गए सारे प्रतिबंधों को निरस्त कर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
अब सम्बन्धित संस्था प्रधान/समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख/अन्य संस्थानों के संचालक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक आदि अनिवार्य रूप से यह घोषणा चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे कि कितने लोगों द्वारा वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई जा चुकी है तथा कितनो द्वारा वैक्सीन नहीं लगवाई गई है। उल्लंघन पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी।
विदेशों से राजस्थान में आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर जांच करना अनिवार्य होगा। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक यात्री को 7 दिन के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जाएगा।
घरेलू हवाई यात्रा/ट्रेन के से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट/ नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो गंतव्य पर उसकी आरटी-पीसीआर जांच करवाना अनिवार्य होगा। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जायेगा।
