महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाने पर रोक लगा दी है। राज्य के गृह विभाग ने सोमवार को एक बैठक में लाउडस्पीकर लगाने पर रोक लगाने का फैसला लिया। अब लाउडस्पीकर लगाने के लिए पहले किसी भी धर्म जाति विशेष समुदाय को पुलिस की मंजूरी लेनी होगी।
जानकारी के अनुसार लाउडस्पीकर विवाद मामले को लेकर सोमवार को महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल और डीजीपी के बीच अहम बैठक हुई। बैठक में हर पहलु पर चर्चा के बाद यह अहम फैसला लिया गया है। इसके तहत धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले अब पुलिस की इजाजत लेना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस मामले में बयान भी जारी किया, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अब से बिना इजाजत लाउडस्पीकर लगाने पर सख्त कार्रवाई होगी।
इसके बाद नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने राज्य में अजान और हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और सरकार में चल रही तनातनी के बीच नया सर्कुलर जीरा किया, जिसके अनुसार नए जिले में सभी धार्मिक स्थलों को अपने यहां लाउडस्पीकर लगाने के लिए अलग से परमिशन लेनी होगी। इसी के साथ उन्होंने मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी लगा दी है।
दीपक पांडे ने धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर के संबंध में 3 मई तक अनुमति लेने को कहा है। अनुमति के बाद वे मान्य डेसिबल में ही स्पीकर बजा सकेंगे। दीपक पांडे ने बताया कि नियम के अनुसार सभी मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों और अन्य धार्मिक स्थलों को अपने यहां स्पीकर लगाने के लिए लिखित आवेदन करना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 4 महीने से एक साल की सजा का भी प्रावधान है। नासिक कमिश्नर ने बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही सभी को अनुमति देंगे। हमारी इस मुद्दे पर कड़ी नजर है और किसी भी कीमत पर हम धर्म के आधार पर दरार पैदा नहीं होने देंगे।
आयुक्त दीपक पांडेय ने अपने नए आदेश में यह भी कहा है कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा बजाने की अनुमति नहीं होगी। अगर वहां कोई आयोजन करना करना है, तो उसकी अनुमति पहले पुलिस से लेनी होगी। हनुमान चालीसा के आयोजन के दौरान पुलिस की टीम भी वहां मौजूद रहेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार नहीं है। मस्जिद के 100 मीटर क्षेत्र में नमाज अदा करने से 15 मिनट पहले और नमाज खत्म होने के 15 मिनट बाद हनुमान चालीसा, भजन, गीत या स्पीकर बजाना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इसबीच, अमरावती के दूल्हा गेट पर झंडा लगाने और हटाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद आज अचलपुर और परतवाड़ा इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। रविवार को हुए इस विवाद के बाद सोमवार सुबह इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी मामले में 35 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज है। अचलपुर में रविवार देर रात से पुलिस बल तैनात है और सिर्फ जरूरी काम से बाहर निकलने वालों को जमा होने की अनुमति दी जा रही है। जिलाधिकारी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है।
रविवार रात करीब 10 बजे झंडा हटाने को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ था। पुलिस के दखल के बाद मामला शांत हुआ था। विवाद बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने एहतियाती कदम उठाया और धारा 144 लागू की है।
