राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सोमवार को बताया कि सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसान आगामी 30 जून तक वर्ष 2021-22 की एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ले सकते है। योजना के तहत किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज को 50 प्रतिशत तक माफ किया गया है।
आंजना ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान किसानों को ऋण चुकाने में हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई है। अब तक 1946 ऋणी सदस्य किसानों को 12.06 करोड़ रूपये की राहत दी जा चुकी है। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के जिन किसानों के कृषि एवं अकृषि ऋण एक जुलाई, 2021 तक अवधिपार हो चुके है, ऐसे किसान आगामी 30 जून तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर योजना का लाभ ले सकते है।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है, ऐसे प्रकरणों में वारिसान को केवल बकाया मूलधन जमा कराना होगा।
