गुरू को परमात्मा घोषित करने की याचिका

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक अजीबो-गरीब मामला आया। एक शिष्य ने अपने गुरु को परमात्मा घोषित करने के लिए जनहित याचिका लगाई। इसे जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया।

याचिका लगाने वाला उपेंद्र नाथ दलाई, श्रीश्री अनुकूल चंद्र ठाकुर का शिष्य है। उसकी मांग थी कि श्रीश्री ठाकुर के धर्म-समाज में योगदान को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट उन्हें परमात्मा मानने का निर्देश दे। उपेंद्र की याचिका में भाजपा, आरएसएस, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, गुरुद्वारा बंगला साहिब, इस्कॉन समिति, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, नेशनल क्रिश्चिएन काउंसिल को भी पार्टी बनाया गया था।

कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा- भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। याचिकाकर्ता को इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह देश के लोगों से जबरदस्ती श्रीश्री अनुकूल चंद्र को परमात्मा मनवाए। जस्टिस शाह बोले- अगर आप उन्हें परमात्मा मानना चाहते हैं तो मानें, दूसरों पर क्यों थोप रहे हैं। हम यहां आपका भाषण सुनने नहीं, सुनाने आए हैं। हम सेक्युलर देश हैं। आप मानो कि एक ही गुरुजी हैं… ऐसा कभी होता है भैया? सबको पूरा अधिकार है इस देश में। जिसको जो धर्म मानना है, माने।

शिष्य की दलीलों के बाद कोर्ट ने इस याचिका को जनहित में नहीं पाया। इसलिए उस पर एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। उपेंद्र की जुर्माना नहीं लगाने की गुजारिश पर जस्टिस शाह ने कहा- हमने तो कम जुर्माना लगाया। किसी को अधिकार नहीं कि जनहित याचिका का दुरुपयोग करे। अब लोग ऐसी याचिका लगाने से पहले कम से कम 4 बार सोचेंगे। यह जुर्माना 4 हफ्तों के भीतर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने का आदेश दिया गया है।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.