गुजरात व उत्तराखंड की यूनिफार्म सिविल कोड के परीक्षण केलिए गठित कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। कोर्ट ने इस मामले में बड़ी टिप्पणी की। उसने कहा कि यूनिफार्म सिविल कोड के परीक्षण लिए कमेटी का गठन राज्य सरकार के दायरे में होना चाहिए। कमेटी का गठन अदालत में चुनौती देने का आधार नहीं। इसके बाद कोर्ट ने गुजरात और उत्तराखंड सरकार के यूसीसी लागू करने का परीक्षण करने के लिए कमेटी का गठन करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
इस सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि राज्य सरकारों ने अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्तियों के तहत एक समिति का गठन किया है। इसमें गलत क्या है? पीठ ने कहा, या तो आप याचिका वापस लें या हम इसे खारिज कर देंगे। किसी कमेटी के गठन पर संविधान के विपरीत कहते हुए याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। इसपर याचिकाकर्ता ने अर्जी वापस ले ली।
