बरास्ते हाईकोर्ट, केन्द्रीय कर्मियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना का रास्ता खुल गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का फ़ायदा देने को आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वह आठ हफ़्तों के भीतर इस संबंध में ज़रूरी निर्देश जारी करे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में दाखिल 82 याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये आदेश जारी किया है। अदालत के इस फ़ैसले का फ़ायदा सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी समेत सभी केंद्रीय सुरक्षा बलों के कार्मिकों को मिलेगा।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नई पेंशन योजना की अधिसूचना में साफ़ कहा गया था कि वो केंद्रीय सुरक्षा बलों के अलावा सभी के लिए 1 जनवरी 2004 से सरकारी नौकरी में भर्ती सभी लोगों पर लागू होगी। हालाँकि बाद में कहा गया था कि सेना (आर्मी, नेवी और एयरफ़ोर्स) के कार्मिकों को ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि देश की सुरक्षा में केंद्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका की सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट ने कई फ़ैसलों में सराहना की है। सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान को देखते हुए कोर्ट और सरकार ने हमेशा सुनिश्चित किया है कि कोई भी नीतिगत फ़ैसला उनके हितों के ख़िलाफ़ न हो।
