बुजुर्ग महिला पर पेशाब मामले में डीजीसीए ने सख्त कदम उठाते हुए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना ठोंक दिया। साथ ही एयर इंडिया की चर्चित उड़ान के पायलट का लाइसेंस तीन माह के लिए सस्पेंड कर दिया। डीजीसीए ने कहाकि उड़ान के पायलट-इन-कमांड अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी तरह से विफल रहे। एयर इंडिया के फ्लाइट सर्विसेस निदेशक पर भी 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला 26 नवंबर 2022 का है, जब न्यूयार्क से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान में आरोपी शंकर मिश्रा ने एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दी थी। फरार चल रहे आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने 7 जनवरी को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया था। एयर इंडिया ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पर 30 दिन की यात्रा पाबंदी लगा दी।
एयर इंडिया के प्रवक्ता के अनुसार पूर्व जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आंतरिक समिति ने मामले में जांच की और शंकर मिश्रा को ‘बुरे व्यवहार वाला यात्री’ पाया। जांच के बाद नागरिक उड्डयन के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार शंकर मिश्रा पर चार महीने के लिए उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
एयर इंडिया की फ्लाइट में एक महिला सह-यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जनवरी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले में आरोपी पर भादंवि की धारा 354, 509 और भारतीय विमानन कानून की धारा 23 के तहत केस दर्ज किया गया है। महिला ने टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को पत्र लिखकर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा था कि केबिन क्रू स्थिति के प्रति अत्यधिक असंवेदनशील थे।
