चीन पर फिर डिजिटल स्ट्राइक, 232 एप्स बैन

भारत सरकार ने एक बार फिर से डिजिटल स्ट्राइक की है। उसने 138 बेटिंग ऐप्स को बैन कर दिया है। इसके अलावा 94 लोन देने वाले ऐप्स पर भी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि इन ऐप्स को चीनी कनेक्शन की वजह से बैन किया गया है।

इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन ऐप्स पर कार्रवाई की है। उसने भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा बनने वाले 138 बेटिंग ऐप्स और 94 लोन देने वाले ऐप्स को बैन किया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इन ऐप्स को तुरंत ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। कुल 232 ऐप्स बैन किए गए हैं। इन ऐप्स को आईटी एक्ट के सेक्शन 69 के तहत बैन किया गया है। 

सूत्रों ने बताया है कि गृह मंत्रालय ने इसके बारे में इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को जानकारी दी थी, जिसके बाद इन ऐप्स पर कार्रवाई की गई। ज्यादातर ऐप्स स्मार्टफोन पर डाउनलोड के लिए प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि बेटिंग ऐप्स और गेम्स को थर्ड पार्टी लिंक या वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। कई ऐप्स को ऑनलाइन सीधे सोशल मीडिया साइट्स से भी खेला जा सकता है। 

इसमें से कई ऐप्स क्रिप्टोकरेंसी में पेमेंट स्वीकार करते हैं। सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि भारत में बेटिंग और गेम्बलिंग गैर-कानूनी है। इसका विज्ञापन करना भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 और आईटी रूल 2021 के तहत प्रतिबंधित है। मंत्रालय ने ऑनलाइन एडवरटाइजिंग कंपनियों को भी भारतीयों के लिए ऐसे विज्ञापन को नहीं दिखाने का निर्देश दिया है।

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