राजस्थान के 133 अप्रासंगिक कानून निरस्त होंगे

राजस्थान की गहलोत सरकार प्रदेश में लागू 133 अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त करने जा रही है। इसके लिए चालू विधानसभा सत्र में विधेयक लाने की तैयारी भी है। कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त करने के लिए सरकार इसी सत्र में विधेयक लेकर आएगी।

उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के सवाल के जवाब में धारीवाल ने कहा कि 5 सितंबर 2020 को मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में विशिष्ठ शासन सचिव (विधि) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एक अन्य समिति के गठन का निर्णय लिया गया। इसके बाद 21 दिसंबर 2020 को इस समिति का गठन हुआ। इस समिति पर कानूनी पेचीदगियों का अध्ययन कर अप्रासंगिक कानूनों के संबंध में अनुशंसा करना था।

धारीवाल ने बताया कि समिति ने सरकार को 650 मौजूदा कानूनों की समीक्षा करते हुए 296 क़ानून की पहचान कर इन्हें निरस्त करने की अनुशंसा की। लेकिन प्रशासनिक विभागों ने अब तक इनमें से 133 कानूनों को निरस्त करने का अनुमोदन किया है। इस लिहाज़ से अब सरकार 133 अप्रासंगिक क़ानून को निरस्त करने के लिए इसी सत्र विधेयक लाने जा रही है।

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