वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद- श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज की अदालत ने बड़ा फैसला किया है। अब इससे संबंधित सभी मुकदमों की सुनवाई उनकी अदालत में होगी। श्रृंगार गौरी मामले को लेकर अलग-अलग प्रार्थना पत्र अलग-अलग अदालतों में दिए गए थे, जिन्हें अलग-अलग वादियों ने डाला था। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की मांग, ज्ञानवापी मस्जिद को हिन्दू पक्ष को देने की मांग आदि से जुड़े मामले। इन साभी मुकदमों को एक ही स्थान पर सुनवाई के लिए श्रृंगार गौरी केस की महिला वादियों ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। यह पत्र नवंबर में दिया गया था, जिसका फैसला आज आया है। फैसले के हिसाब से सारे मुकदमें अब जिला जज की अदालत में सुने जाएंगे। श्रृंगार गौरी केस के वकील सुभाष यादव ने बताया कि सभी मुकदमों की एक ही अदालत में सुनवाई होगी। पांच हिंदू महिलाओं ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की अनुमति मांगते हुए वाराणसी की अदालत में वाद दायर किया था।
